फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Rahul Gandhi challenges non-bailable warrant of Chaibasa court, petition filed in High Court

Jharkhand: राहुल गांधी ने दी चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट को चुनौती, हाईकोर्ट में दायर की याचिका

Mon, 02 Jun 2025 09:21 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 02 Jun 2025 09:21 PM IST
सार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
 

विज्ञापन
Rahul Gandhi challenges non-bailable warrant of Chaibasa court, petition filed in High Court
राहुल गांधी - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट को चुनौती दी है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी की ओर से इस वारंट को निरस्त करने की मांग की गई है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि उन्हें 26 जून को कोर्ट में पेश होना होगा। यह मामला वर्ष 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी के आधार पर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे राहुल गांधी
इस मामले में चाईबासा कोर्ट ने पहले भी कई बार समन भेजा, लेकिन राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। अंततः कोर्ट ने 24 मई 2025 को गैर-जमानती वारंट जारी किया और 26 जून को अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें:  इंडिगो विमान से टकराया पक्षी, रांची एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग; बाल-बाल बचे 175 यात्री


पहले से लंबित है उपस्थिति से छूट की याचिका

राहुल गांधी ने इस मामले में पहले ही झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर चाईबासा कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी थी, जो अभी विचाराधीन है। बावजूद इसके निचली अदालत ने वारंट जारी कर दिया। अब राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट में वारंट को रद्द करने की अपील की है। झारखंड हाईकोर्ट में फिलहाल ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, जिसके चलते इस याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकी है। राहुल गांधी की ओर से आग्रह किया गया है कि अदालत इस मामले में जल्द सुनवाई कर वारंट रद्द करे।

क्या है पूरा मामला?
राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन में एक भाषण के दौरान भाजपा और तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसे लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। अब यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed