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झारखंड में पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और विकास की जरूरत: हाईकोर्ट

Sat, 29 Feb 2020 02:51 PM IST
आसिम खान पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: आसिम खान Updated Sat, 29 Feb 2020 02:51 PM IST
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Need for renovation and development of tourist places in Jharkhand says High Court
झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कई पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और विकास की आवश्यकता है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के पर्यटन सचिव और पर्यटन निदेशक को सुनवाई की अगली तिथि पर मौजूद रहने के निर्देश दिए। 

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मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। पीठ ने कहा कि झारखंड में कई पर्यटन स्थल हैं और उन स्थानों पर बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत है। अदालत ने कहा कि मलूटी मंदिर, नेतरहाट, देवघर, पतरातू बांध, हुंडरू फॉल्स जैसे दर्शनीय पर्यटन स्थलों को आधुनिक स्तर का बनाये जाने की जरूरत है।

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