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Hindi News ›   Jharkhand ›   Judge Uttam Anand death case- Special CBI court Dhanbad convicts Rahul Kumar Verma and Lakhan Kumar Verma

Dhanbad: जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में दोनों आरोपी दोषी ठहराए गए, सजा का एलान छह अगस्त को

Thu, 28 Jul 2022 05:54 PM IST
Amit Mandal एएनआई, धनबाद
एएनआई, धनबाद Published by: Amit Mandal Updated Thu, 28 Jul 2022 05:54 PM IST
सार

28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

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Judge Uttam Anand death case- Special CBI court Dhanbad convicts Rahul Kumar Verma and Lakhan Kumar Verma
धनबाद के जज की मौत का मामला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

धनबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी राहुल कुमार वर्मा और लखन कुमार वर्मा दोनों को आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी ठहराया। इन सजा पर सुनवाई छह अगस्त को होगी। 

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जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश- III ने 2 फरवरी 2022 को आरोपी ऑटो चालक लखन कुमार वर्मा और उसके सहयोगी राहुल कुमार वर्मा के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत नष्ट करना), धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत अपराध करने के लिए आरोप तय किए थे।  
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28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 को जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान एक ऑटो ने कुचल दिया था, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी। सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था।
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जज की 28 जुलाई को उस समय एक ऑटो की टक्कर से मौत हो गई थी, जब वह मार्निंग वॉक से घर लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज से यह खुलासा हुआ कि जज रणधीर वर्मा चौक के पास काफी चौड़ी सड़क के एक किनारे पर जॉगिंग कर रहे थे, उसी समय पीछे से एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मारी थी।

 

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