फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand High court Next hearing on Hemant Sorens plea against ED on Feb 27

Jharkhand: हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने नई तारीख 27 फरवरी दी; ED की कार्रवाई को दी है चुनौती

Mon, 12 Feb 2024 04:44 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 12 Feb 2024 04:44 PM IST
सार

हेमंत सोरेन के वकील राजीव रंजन ने बताया कि ईडी को जवाब देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने 27 फरवरी की तारीख तय की है। हमें संशोधित आवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। अब घटनाक्रम के आधार पर ही सुनवाई होगी। 

विज्ञापन
Jharkhand High court Next hearing on Hemant Sorens plea against ED on Feb 27
हेमंत सोरेन - फोटो : Social Media

विस्तार

झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका 27 फरवरी के लिए स्थगित कर दी है। अदालत इस दिन फिर से याचिका पर सुनवाई करेगी। 
विज्ञापन


अदालत ने फेडरल एजेंसी से एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। वकील जनरल राजीव रंजन ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने संशोधित आवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। 
विज्ञापन


27 फरवरी को होगी याचिका पर सुनवाई
हेमंत सोरेन के वकील राजीव रंजन ने बताया, 'ईडी को जवाब देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने 27 फरवरी की तारीख तय की है। हमें संशोधित आवेदन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। अब घटनाक्रम के आधार पर ही सुनवाई होगी। यह एक अच्छा संकेत है। अब हम अदालत के समक्ष सभी मुद्दों को रख सकते हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन


सीएम सोरेन की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की। वहीं केंद्रीय एजेंसी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू अदालत में प्रस्तुत हुए। 

वकील ने कहा, 'हमारी संशोधन विनती में, हमने बताया कि पूरी प्रक्रिया दुर्भावना से प्रेरित है। कोई भी अपराध नहीं हुआ है, लेकिन सीएम सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईडी अपनी शक्ति से बाहर जाकर काम कर रही है। हमने ईडी की पूरी कार्रवाई को चुनौती दी है।' बता दें कि हाई कोर्ट ने पांच फरवरी को केंद्रीय एजेंसी को सोरेन की याचिका पर अपना जवाब देने को कहा था।


31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दो फरवरी को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन को पांच दिनों के लिए ईडी की रिमांड में भेजा था। इसके बाद सात फरवरी को अदालत ने सोरेन की रिमांड पांच दिन और बढ़ा दी थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed