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Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand High court gives relief to Rahul Gandhi, no action will be taken on controversial statement till December 7

झारखंड: हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत, विवादित बयान पर सात दिसंबर तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

Wed, 20 Oct 2021 09:34 PM IST
सुभाष कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 20 Oct 2021 09:34 PM IST
सार

इससे पहले भी राहुल गांधी कोर्ट से राहत मिल चुकी है। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के समय रांची के मोराबंदी मैदान में हुई रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर होते हैं।

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Jharkhand High court gives relief to Rahul Gandhi, no action will be taken on controversial statement till December 7
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सभी है वाले कथित बयान पर राहत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सात दिसंबर तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के समय रांची के मोराबंदी मैदान में हुई रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी मोदी चोर होते हैं।
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राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ 2019 में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने इस बयान को अपमानजनक बताते हुए रांची की निचली अदालत में केस दर्ज करवाया था। निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी करते हुए 22 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इस आदेश को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, इसके बाद से ही राहुल गांधी को राहत मिलनी जारी है। 
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हाईकोर्ट ने इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए थे। बुधवार को इस मामले पर हुई सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा है और सात दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है।  
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