{"_id":"63e69d672a3f1ae34407da04","slug":"jharkhand-high-court-asks-ranchi-dc-and-ssp-to-ensure-loudspeakers-are-not-played-after-10-pm-2023-02-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jharkhand: हाईकोर्ट का निर्देश- रांची के डीसी, एसएसपी सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jharkhand: हाईकोर्ट का निर्देश- रांची के डीसी, एसएसपी सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजे
Sat, 11 Feb 2023 01:09 AM IST
देव कश्यप
पीटीआई, रांची।
पीटीआई, रांची।
Published by: देव कश्यप
Updated Sat, 11 Feb 2023 01:09 AM IST
सार
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए हलफनामा दायर करने में प्रशासन की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की।
विज्ञापन
झारखंड उच्च न्यायालय।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यहां के जिला अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य की राजधानी में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को अदालत के आदेश को सख्ती से लागू करना होगा।
विज्ञापन
न्यायाधीश ने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रशासन अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त (डीसी) राहुल कुमार सिन्हा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) किशोर कौशल अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश ने रांची में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए हलफनामा दायर करने में प्रशासन की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की।
विज्ञापन
रांची के उपायुक्त ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के आसपास के इलाके को आवाज-निषिद्ध क्षेत्र (silence zone) घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इससे संबंधित होर्डिंग्स लगाए गए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।
विज्ञापन