झारखंड: सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में जोडे़ और भी सख्त नियम, जानें 16 से 27 मई तक लागू सभी जरूरी दिशानिर्देश
झारखंड सरकार ने पहले से लागू पाबंदियों में कुछ नए सख्ती भरे नियम जोड़ दिए हैं और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की समय सीमा को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
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झारखंड में कोरोना के खतरे को कम करने के लिए सरकार ने यहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लागू कर रखा है। हालांकि, इन पाबंदियों के बावजूद राज्य में कोरोना वायरस के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह रही कि बुधवार (12 मई) को सरकार ने पहले से लागू पाबंदियों में कुछ नए सख्ती भरे नियम जोड़ दिए हैं और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों की समय सीमा को 27 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। नए नियमों के तहत 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त राज्य में तीन नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।
16 मई से लागू होंगे यह नए नियम
- अब शादी सिर्फ अपने-अपने घरों या कोर्ट में ही हो सकती है। इस दौरान कोई बड़ा आयोजन करना वर्जित रहेगा। उसमें भी अधिकतम 11 लोग ही मौजूद रह सकते हैं।
- लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन रहना अनिवार्य होगा। यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
- इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर ही किया जा सकेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
बता दें, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि राज्य में अगर कोई भी शख्स लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। वहीं, बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेगा।
लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी यह चीजें
- पैट्रोल पंप, एलपीजी व सीएनजी आउटलेट्स, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे।
- कोरियर सर्विस, डाक और टेलीफोन सेवा, सिक्योरिटी सेवा बहाल रहेगी।
- कृषि संबंधी गतिविधियां चलती रहेंगी। कृषि संबंधी उत्पादों के दुकान भी दो बजे तक खुल सकेंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग और राजकीय राजमार्ग स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
- वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज को छूट दी गई है।
- औद्योगिक और खनन गतिविधियां चलती रहेंगी।
- कोविड-19 नियंत्रण को लेकर जरूरी कार्यालय, दुकान, प्रतिष्ठान जिन्हें राज्य सरकार या उपायुक्त जरूरी समझते हैं, वह खुले रहेंगे।
- माल वाहक परिवहन निर्बाध रूप से चलता रहेगा। दुकान और प्रतिष्ठानों को माल ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक अनुमति रहेगी। माल की लोडिंग और अनलोडिंग की छूट दी गई है।
- फल, सब्जी, अनाज, दूध और दूध उत्पाद, पशुओं के चारे और खाने वाले उत्पाद जैसे मिठाई की खुदरा और थोक विक्रेताओं के साथ फुटपाथ की दुकानें दो बजे खुलेंगी।
- होटल और रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
- निर्माण कार्य मनरेगा सहित अनुमन्य है। इसलिए निर्माण कार्यों से संबंधित दुकानें भी दो बजे तक खुलेंगी।
- ई-कॉमर्स को छूट रहेगी, लेकिन डिलीवरी और पिकअप दो बजे तक ही होंगे।
- पशु केयर शॉप, शराब की दुकानें, वाहन रिपेयरिंग शॉप, बैंक, एटीएम व अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी और सेबी से पंजीकृत ब्रोकर्स दो बजे तक संचालित होंगे।
- केंद्र सरकार के दफ्तर भी दो बजे तक खुलेंगे।
- सभी धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल खुले रहेंगे, लेकिन यहां आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
- चारदीवारी के अंदर या बाहर पांच लोगों से अधिक एकजुट नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
यह चीजें लॉकडाउन के दौरान रहेंगी बंद
- सभी शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आईटी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन बंद रहेंगे। छात्रों को डिजिटल कंटेंट व ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा।
- राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित रहेंगी।
- सभी आईसीडीएस केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- सभी स्टेडियम, जिम स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे।