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Jharkhand: ED समन अवहेलना मामले में CM हेमंत कोर्ट में पेश, दो बेल बॉन्ड दाखिल; 12 दिसंबर को अगली सुनवाई
Sat, 06 Dec 2025 04:02 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Sat, 06 Dec 2025 04:02 PM IST
सार
ईडी समन अवहेलना से जुड़े कथित फर्जी जमीन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए।
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CM हेमंत सोरेन कोर्ट में हुए पेश
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
ईडी समन अवहेलना से जुड़े कथित फर्जी जमीन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। यह पेशी झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई, जिसमें मुख्यमंत्री को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री को दोपहर 2 बजे कोर्ट पहुंचना था, लेकिन वे तय समय से पहले करीब 12:45 बजे ही अदालत पहुंच गए। लगभग 30 मिनट तक चली कार्यवाही के बाद मुख्यमंत्री 1:15 बजे कोर्ट परिसर से बाहर निकल गए।
अदालत में इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो अलग-अलग मामलों में 7-7 हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड दाखिल किए। अदालत ने उनकी उपस्थिति दर्ज कर ली और मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर तय की है। अगली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट मिल सकती है। अदालत इस पर विचार करते हुए आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
पढ़ें: आठ को कैबिनेट की बैठक, पेशा कानून लागू करने सहित कई फैसले पर लग सकती है मुहर
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सीएम के अधिवक्ता प्रदीप चंदे ने बताया कि ईडी समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के तहत यह पेशी अनिवार्य थी। मुख्यमंत्री ने अदालत द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए और बेल बॉन्ड की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई मामले की आगे की दिशा तय करेगी और संभव है कि उस दिन मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मिल जाए। कुल मिलाकर, शनिवार की पेशी इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई है।
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अदालत में इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दो अलग-अलग मामलों में 7-7 हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड दाखिल किए। अदालत ने उनकी उपस्थिति दर्ज कर ली और मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर तय की है। अगली सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने से छूट मिल सकती है। अदालत इस पर विचार करते हुए आगे की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।
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सीएम के अधिवक्ता प्रदीप चंदे ने बताया कि ईडी समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के तहत यह पेशी अनिवार्य थी। मुख्यमंत्री ने अदालत द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए और बेल बॉन्ड की प्रक्रिया भी पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई मामले की आगे की दिशा तय करेगी और संभव है कि उस दिन मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मिल जाए। कुल मिलाकर, शनिवार की पेशी इस मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई है।