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पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टली
Sat, 13 Jul 2019 05:31 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 13 Jul 2019 05:31 PM IST
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दुलाल भुइयां (फाइल फोटो)
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झारखंड उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री दुलाल भुईंया की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। प्रार्थी की ओर से बहस के लिए और समय देने का आग्रह किया गया था। अब मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।
याचिकाकर्ता ने इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा उसे दोषी करार देने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री दुलाल भुईंया को इस मामले में पांच वर्ष की सजा सुनायी थी। दुलाल भुईंया ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर कर सजा संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता दुलाल भुईंया को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
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न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ में शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री दुलाल भुईंया की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। प्रार्थी की ओर से बहस के लिए और समय देने का आग्रह किया गया था। अब मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।
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याचिकाकर्ता ने इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा उसे दोषी करार देने संबंधी आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री दुलाल भुईंया को इस मामले में पांच वर्ष की सजा सुनायी थी। दुलाल भुईंया ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर कर सजा संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता दुलाल भुईंया को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।
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