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अलकतरा घोटाले में लालू के करीबी पूर्व मंत्री को चार वर्ष की कैद
भाषा, रांची
Updated Fri, 28 Sep 2018 10:06 AM IST
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मोहम्मद इलियास हुसैन
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सीबीआई की विशेष अदालत ने लगभग एक करोड़ रुपए के अलकतरा घोटाला मामले में 26 वर्ष बाद गुरुवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास और दो अन्य को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार लाख तथा छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने इस मामले में बिहार के तत्कालीन सड़क निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, उसके निजी सचिव मोहम्मद सहाबुद्दीन बेग को चार -चार वर्ष बामशक्कत कैद एवं चार-चार लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में जेपी अग्रवाल को अदालत ने चार वर्ष कैद एवं छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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इस मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र 26.07.2003 को दायर किया था।
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने इस मामले में बिहार के तत्कालीन सड़क निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, उसके निजी सचिव मोहम्मद सहाबुद्दीन बेग को चार -चार वर्ष बामशक्कत कैद एवं चार-चार लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस मामले में जेपी अग्रवाल को अदालत ने चार वर्ष कैद एवं छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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इस मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र 26.07.2003 को दायर किया था।