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अलकतरा घोटाले में लालू के करीबी पूर्व मंत्री को चार वर्ष की कैद

Fri, 28 Sep 2018 10:06 AM IST
भाषा, रांची
भाषा, रांची Updated Fri, 28 Sep 2018 10:06 AM IST
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Former minister of Bihar imprisoned for four years in alaktara scam
मोहम्मद इलियास हुसैन
सीबीआई की विशेष अदालत ने लगभग एक करोड़ रुपए के अलकतरा घोटाला मामले में 26 वर्ष बाद गुरुवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास और दो अन्य को चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार लाख तथा छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने इस मामले में बिहार के तत्कालीन सड़क निर्माण मंत्री मोहम्मद इलियास हुसैन, उसके निजी सचिव मोहम्मद सहाबुद्दीन बेग को चार -चार वर्ष बामशक्कत कैद एवं चार-चार लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस मामले में जेपी अग्रवाल को अदालत ने चार वर्ष कैद एवं छह लाख जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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इस मामले में सीबीआई ने आरोप पत्र 26.07.2003 को दायर किया था।
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