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यात्रियों को टिकट रिफंड नियमों में विशेष रियायत

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Thu, 02 Apr 2020 03:47 PM IST
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railway provides passengers simple procedure to refund travel tickets
रेलवे ने यात्रियों को टिकट रिफंड के नियमों में रियायत दी है। 21 मार्च से 21 जून की अवधि में रद्द हुई ट्रेनों के टिकट का रिफंड 3 माह के भीतर यात्री टिकट काउंटर से ले सकेंगे। वहीं जब गाड़ी रद्द ना हो पर यात्री यात्रा नहीं करना चहाता हो तो वह टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्रा तिथि से 3 माह के भीतर स्टेशन पर दी जा सकती है| टीडीआर भरने के 60 दिनों के भीतर रिफंड लेने के लिए टीडीआर को मुख्य दावा अधिकारी /मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (रिफंड) को प्रस्तुत किया जा सकता है। 139 के माध्यम से टिकट रद्द करवाना चाहते हैं वह यात्रा तिथि से 3 माह के भीतर काउंटर से रिफंड ले सकते हैं | वहीं ई टिकटों के लिए सभी नियम यथावत रहेंगे | इन यात्रियों के टिकट के रिफंड बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा जिसके द्वारा उन्होंने ई टिकट बुक की थी |
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