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पुंछ कोर्ट से सबूतों के अभाव में आरोपी बरी

Wed, 18 Feb 2015 11:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Wed, 18 Feb 2015 11:28 AM IST
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Accused acquitted for lack of evidence

मंगलवार को पुंछ कोर्ट से सबूतों के अभाव में एक अभियुक्त बरी हो गया। पुंछ जिले की मंडी तहसील के बदर गांव के रहने वाले शेरबाज को विशेष धारा 436 के तहत पकड़ा गया था। लेकिन, पुलिस कोर्ट में अभियुक्त पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सकी। इसके चलते कोर्ट ने शेरबाज को बरी कर दिया।

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मंडी के बदर में रहने वाले शाह मोहम्मद ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि 7 और 8 जनवरी 2015 की रात के बीच दो दुकानों में आग लग गई। इसमें उसको दो लाख रुपये का नुकसान हो गया। ये दुकानें शेरबाज की जमीन पर बनाई गई थीं।
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इसमें तय हुआ था कि एक दुकान शेरबाज के पास होगी और दूसरी शाह मोहम्मद के पास रहेगी। शाह मोहम्मद का कहना है कि नुकसान में शेरबाज का कसूर है।

उसको दुकानों के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। कोर्ट ने पाया कि शेरबाज का इसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि पुलिस की जांच में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उसको बरी कर दिया गया।
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