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केबल आपरेटर सौ रुपये से ज्यादा न लें मासिक शुल्क

Sat, 22 Feb 2014 05:30 AM IST
Jammu
Jammu Updated Sat, 22 Feb 2014 05:30 AM IST
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जम्मू। शहर में सेट टाप बाक्स लगाने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने डीसी जम्मू को आदेश दिया कि इस मामले में ट्राई के प्रावधानों को लागू किया जाए। साथ ही ट्राई की ओर से 30 अप्रैल 2012 को जारी टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस टैरिफ आर्डर को लागू करने को कहा। केबल आपरेटर सभी चैनल का प्रस्ताव ग्राहकों को देंगे और साथ ही प्रत्येक चैनल का एमआरपी बताएंगे। साथ ही कम से कम सौ फ्री टू एयर चैनल (प्रसार भारती सहित) अवश्य दिखाएंगे। केबल आपरेटर प्रत्येक माह चार्ज के रूप में सौ रुपये से ज्यादा (टैक्स छोड़कर) नहीं ले सकते। जो बेसिक सर्विस और फ्री टू एयर चैनल के लिए होगा। खंडपीठ ने कहा कि इसके अलावा आदेश के अनुसार तमाम प्रावधानों का पालन किया जाए। चीफ जस्टिस एमएम कुमार और जस्टिस हसनैन मसूदी की खंडपीठ ने पाया कि केबल आपरेट और निजी जवाबदेह ट्राई द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करते। याचिकाकर्ता राजेश्वरी कटोच की याचिका में कहा गया कि केबल आपरेटर को बेसिक-सर्विस-टायर और ए-ला-कैरटे का प्रस्ताव ट्राई के टैरिफ के अनुसार देना चाहिए। साथ ही आपरेटर को चैनलों के रेट दर्शाने चाहिए। खंडपीठ ने डीसी और एडीसी को निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा कि ट्राई द्वारा 30 अप्रैल 2012 को जारी प्रावधान केबल आपरेटरोें पर लागू हों। आदेश की प्राप्ति के बाद छह सप्ताह के अंदर इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाए। जेएनएफ
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