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Hindi News ›   Crime ›   father sentenced to 1503 jail in California

चार साल तक लगातार बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को 1503 साल की जेल

Mon, 24 Oct 2016 03:43 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 24 Oct 2016 03:43 PM IST
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father sentenced to 1503 jail in California
रेप करने वाला पिता - फोटो : Mirror

अमेरिका के फ्रेस्नो में बेटी के साथ  चार साल तक लगातार रेप करने के आरोप में एक शख्स को 1503 साल की सजा सुनाई गई। मिरर की खबर के अनुसार 41 साल के आरोपी पिता के खिलाफ करीब 186 यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए।

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चार साल के खौफनाक मंजर में युवती को पिता के हाथों रोज मार खानी पड़ती थी और रेप का शिकार होना पड़ता था। पीड़िता ने बताया कि यह सब 2009 से 2013 तक चला और इस दौरान हर एक हफ्ते में उसके साथ 2 से 3 बार पिता शारीरिक संबंध बनाया करता था।

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फिलहाल 23 की पीड़िता ने बयां की दर्दनाक दास्तां

father sentenced to 1503 jail in California
Rape - फोटो : daily mail

पिता के अंदर यौन शोषण की भूख उस दिन से शुरू हुई जब पारिवारिक मित्र ने मासूम के साथ शारीरिक प्रताड़ना की। इसके बाद पिता ने उसे मित्र के सामने उसे बतौर अपनी संपत्ति पेश किया। पिता का क्रूर चेहरा सामने आने के बाद लड़की ने विरोध करना चाहा, लेकिन उम्र में छोटी होने की वजह से वह कुछ नहीं कर सकी।

लेकिन, बड़ी होने के बाद वह किसी तरह मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गई। अब 23 साल की हो चुकी बेटी ने अदालत से कहा कि 'जब मेरे पिता ने मुझे प्रताड़ित किया तब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पास कोई ताकत, कोई आवाज़ नहीं थी। मैं खुद को बचा नहीं सकती थी।' बेटी ने जज को बताया कि उसके पिता ने कभी भी उसकी तकलीफ पर अफसोस नहीं जताया।

पिता को अपने किए पर अफसोस नहीं

father sentenced to 1503 jail in California

सुनवाई के दौरान अपने किए पर अफसोस जताने के बजाए पिता बेटी पर ही आरोप लगाता दिखा। चौंका देने वाली बात है कि उसने अपनी बेटी को ही इस सब के लिए दोषी ठहराया। इस बीच कार्यवाही के दौरान उसे गुनाह कबूलने के एवज में 13 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया।

इसके बाद ट्रायल में फिर कहा गया कि वह पहले अपना गुनाह कबूल लेता है, तो उसे 22 साल की सजा ही दी जाएगी।  अपने गुनाह को न कबूलने की ठाने बैठे पिता ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। इसके बाद कोर्ट ने पीड़िता के पक्ष को सुना और उसे 1503 साल की जेल करार दे दी।

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