फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Zakir's organization challenged the tribunal's order

जाकिर के संगठन ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी

Sat, 22 Jul 2017 02:00 AM IST
अमर उजाला/ ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला/ ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Sat, 22 Jul 2017 02:00 AM IST
विज्ञापन
Zakir's organization challenged the tribunal's order
zakir naik

विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेरशन (आईआरएफ) ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्रिब्यूनल ने आईआरएफ पर प्रतिबंध के फैसले को कायम रखा था। केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में संगठन पर अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

विज्ञापन

      
यह याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति गीता मित्तल के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी लेकिन उन्होंने इस मामले को सुनने से इनकार करते हुए किसी अन्य पीठ के समक्ष भेज दिया। अब याचिका पर 27 जुलाई को किसी अन्य पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
विज्ञापन


विशेष ट्रिब्यूनल ने 11 मई को सरकार के निर्णय को कायम रखते हुए कहा कि देश की सुरक्षा को खतरे के अलावा ऐसे तमाम कारण हैं जिनके मद्देनजर आईआरएफ को अवैध संगठन घोषित किया जाए। आईआरएफ ने ट्रिब्यूनल के 11 मई के फैसले को रद्द करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उसका कहना है कि नाइक व उनकी सहायक आरशी कुरैशी के कृत्यों के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराने का फैसला करने मेें त्रुटि की है। नाइक संगठन के अध्यक्ष हैं लेकिन उनके व्यक्तिगत कामों की जिम्मेदारी संगठन पर नहीं डाली जा सकती।  

    
संगठन का कहना है कि जिन लोगों का नाम एफआईआर में है उन्हें संगठन से जोड़ कर नहीं देखा जा सकता क्योंकि ऐसा करना इसके धर्मार्थ व शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा।       

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed