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आप भी पा सकते हैं यादों से जुड़े गाड़ियों के नंबर
योगेश्वर / अमर उजाला, गोरखपुर
Updated Tue, 05 Apr 2016 07:57 AM IST
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आप अपने ‘दादा’ की गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको परिवहन विभाग में पुरानी गाड़ी का अभिलेख और 25 हजार रुपये जमा करने होंगे। दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी परिवहन विभाग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।
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प्रदेश में परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों के नंबर फिर से जारी करने की योजना बनाई है। इसके तहत उन गाड़ियों के नंबर नई गाड़ियों के लिए जारी किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वाहन स्वामी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस पुरानी गाड़ी का नंबर वह लेना चाह रहा है, वह संचालन में न हो।
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इसके लिए वाहन स्वामी को पुरानी गाड़ी से संबंधित अभिलेख परिवहन विभाग को देना होगा। पुरानी गाड़ी का रिकार्ड और 25 हजार रुपये परिवहन विभाग में जमा करने के बाद वाहन स्वामी को उसके पसंद का नंबर जारी कर दिया जाएगा।
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हालांकि परिवहन अधिकारी कागजात की जांच में इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि वाहन स्वामी जिस नंबर को अपना बता रहा है वह सही में उसका रहा है या फिर और किसी का। बता दें कि पुरानी गाड़ियों के नंबर आवंटित करने की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली परिवहन निगम ने की थी।
''उत्तर प्रदेश में पुरानी गाड़ियों के नंबर लेने की योजना शुरू हो गई है। वाहन स्वामी 50 साल पुराने नंबर भी अपनी नई गाड़ियों के लिए ले सकते हैं।''
- डॉ. एके गुप्ता, आरटीओ प्रवर्तन