विजय माल्या की विदेशी संपत्तियां जब्त करेगा ईडी
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हजारों करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ तीसरा संपत्ति जब्ती आदेश जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें माल्या की विदेशी संपत्ति को भी शामिल किया गया है।
दो दिन पहले ही माल्या ने दिल्ली की एक अदालत में कहा था कि उसकी ‘नीयत नेक’ के बावजूद वह भारत लौटने में असहाय महसूस कर रहा है। उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। माल्या के खिलाफ अपनी आपराधिक जांच के क्रम में ईडी ने पहले ही उसकी 8041 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है।
इस बार जब्त की जा रही संपत्ति में विदेश में स्थित संपत्तियों को शामिल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के कड़े प्रावधानों को तहत ईडी ने अब तक प्रभावी रूप से संपत्तियां जब्त की हैं, लेकिन आगे की संपत्तियों की जब्ती सीआरपीसी की धाराओं के तहत होगी।
भगौड़ा घोषित हो चुके हैं माल्या
गौरतलब है कि नौ हजार करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने वाले माल्या को मुंबई की एक अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है और ईडी को इस बारे में आदेश मिल गया है।
अभी तक माल्या मनी लांर्डिंग एक्ट के तहत ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ईडी का कहना है कि संपत्ति जब्त करने संबंधी तीसरे आदेश में दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अन्य विदेशी संपत्तियों को शामिल किया जाएगा।