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Real Shiv Sena: शिंदे गुट की याचिका पर चुनाव आयुक्त का बयान, कहा-पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करेंगे

Tue, 27 Sep 2022 08:02 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Tue, 27 Sep 2022 08:02 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिह्न पर मंगलवार को सुनवाई हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया है।

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Will apply transparent process of rule of majority CEC Rajiv Kumar SAYS on Eknath Shinde faction plea
CEC राजीव कुमार - फोटो : ANI

विस्तार

असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 'बहुमत के शासन' की पारदर्शी प्रक्रिया लागू करेंगे। सीईसी ने शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में पूछे जाने पर कहा कि एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया होती है और इसे में सबूतों और कानून के दायरे में रखकर पारदर्शी तरीके से अपनाना और लागू करना होता है। जब भी हम इसे मामले में फैसला करेंगे, हम बहुमत का नियम लागू करेंगे। बाकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद ही हम बता सकते हैं।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिह्न पर मंगलवार को सुनवाई हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
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शिंदे और ठाकरे गुट ने शिवसेना पर किया था दावा 

  • दरअसल, सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा किया था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की  थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिह्न तीर व धनुष आवंटित किया जाए। 
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  • शिंदे गुट ने आयोग से गुहार लगाई है कि क्योंकि उसके पास पार्टी के अधिकतर सांसदों व विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिंह ‘धनुष व तीर‘ उसे मिलना चाहिए। इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। 

 

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