फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Wife wants second child from husband living separate, Court suggest ART

अलग रह रहे पति से दूसरा बच्चा चाहती है पत्नी, अदालत ने दिया एआरटी का सुझाव

Fri, 28 Jun 2019 07:58 PM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: गौरव द्विवेदी Updated Fri, 28 Jun 2019 07:58 PM IST
विज्ञापन
Wife wants second child from husband living separate, Court suggest ART
सांकेतिक तस्वीर

महाराष्ट्र की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए अलग रह रहे पति से दूसरा बच्चा चाहने वाली पत्नी का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। इसके अंतर्गत अदालत ने दंपति को सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) विशेषज्ञ से सलाह करने का निर्देश दिया है। बता दें कि एआरटी पद्धति मुख्य रूप से बांझपन को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें शुक्राणु दान सहित कई तरीकों को अपनाया जाता है।

विज्ञापन


नांदेड़ की अदालत ने इस मामले में बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक मानवाधिकार बताया। इसके तहत अदालत ने महिला और उसके पति को एक महीने के भीतर एआरटी विशेषज्ञ से मिलने का निर्देश दिया। महिला और उसका पति दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं।
विज्ञापन


दंपति ने 2010 में शादी की थी और उनका एक बच्चा है। बाद में उनके संबंधों में खटास आ गई थी और पति ने 2017 में एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी। नांदेड़ की रहने वाली 35 साल की महिला ने परिवार अदालत में याचिका दायर करके वैवाहिक संबंध बहाली का अनुरोध किया था। उसका कहना था कि वह अलग रह रहे पति से एक और बच्चा चाहती है क्योंकि उनके पहले बेटे का भाई या बहन होना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed