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सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक का अब तक कोई आदेश क्यों नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट
Thu, 07 Mar 2019 09:40 PM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Gaurav Pandey
Updated Thu, 07 Mar 2019 09:40 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग से पूछा कि वह चुनावी दिवस से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक के स्पष्ट निर्देश जारी करने से क्यों हिचक रहा है।
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मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की पीठ ने यह सवाल उस समय किया जब आयोग ने कहा कि वह इस तरह के निर्देश पर विचार कर रहा है और फिलहाल, विशेषज्ञों तथा पक्षों से चर्चा की जा रही है।
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पीठ ने कहा, ‘लेकिन, यह विचार विमर्श कब तक चलेगा? आप कोई निर्णय क्यों नहीं करते?’ पीठ ने कहा कि आप इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी क्यों नहीं करते।
अदालत वकील सागर सूर्यवंशी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग को सोशल मीडिया पर ‘पेड’ राजनीतिक विज्ञापनों के रूप में ‘फेक न्यूज’ के नियमन का निर्देश देने की मांग की गई।
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