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शादी का खर्च विवाह अधिकारी को दिया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 04 Jul 2018 05:58 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उस प्रश्न पर विचार कर सकता है कि दहेज के आरोपों पर भावी विवादों से बचने के लिए शादी पर किए गए खर्चों का ब्योरा संयुक्त रूप से विवाह अधिकारी को दिया जाए या नहीं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और एस अब्दुल नजीर की बैंच ने कहा, हम इस सवाल पर विचार कर सकते हैं कि शादी पर किए गए खर्च का ब्योरा संयुक्त रूप से विवाह अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए या नहीं, ताकि दहेज के भावी आरोपों को लेकर विवाद निपटाए जा सकें।
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इसके अलावा बैंच ने यह भी कहा कि वह उस प्रश्न पर भी विचार कर सकता है कि विवाह पर किए गए व्यय का एक हिस्सा पत्नी के नाम पर जमा में रखा जाए। बैंच ने मामले में अदालत की सहायता के लिए केंद्र और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा से राय मांगी है।
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