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पैन और आधार लिंक ना किया तो क्या होगा?

Fri, 30 Jun 2017 06:12 PM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Fri, 30 Jun 2017 06:12 PM IST
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what happens, if aadhaar will not linked with pan
- फोटो : Getty Images

आधार नंबर को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 30 जून इसकी अंतिम तारीख है। मगर क्या होगा अगर ऐसा ना किया तो? आधार को पैन नंबर से लिंक करने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है - कि 30 जून अंतिम तारीख नहीं है। बल्कि 1 जुलाई से पैन नंबर और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।

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यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोडना होगा। और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा।
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अगर नहीं किया तो क्या होगा?
1 जुलाई से आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा, और अगर लिंक नहीं किया गया, तो क्या होगा? इस संबंध में इन्कम टैक्स की एक अधिसूचना में स्पष्ट लिखा है - " अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति को दिया गया आधार एकाउंट नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, और इन्कम टैक्स ऐक्ट 1961 के अन्य प्रावधान लागू होंगे, समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन नहीं किया था।"

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जिनके पास आधार नहीं उनका क्या होगा?

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​मगर इस अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और इसलिए इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एकाउंट को निष्क्रिय करने का कदम कब से उठाया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार - सरकार आगे चलकर एक तारीख का एलान कर सकती है जिसके बाद ऐसे पैन खाते जो आधार के साथ लिंक नहीं हैं, उन्हें निष्क्रिय या रद्द समझा जाएगा। और उस तारीख का एलान अब तक नहीं हुआ है।

जिनके पास आधार नहीं उनका क्या होगा?
अनिश्चय ऐसे लोगों के लिए भी है, जिनके पास आधार नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में पिछले दिनों जो आदेश जारी किया है उससे ऐसे लोगों को केवल "आंशिक राहत" मिली है जिनके पास आधार नहीं है। पीटीआई के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है कि इन्कम टैक्स विभाग ऐसे लोगों के पैन कार्ड "रद्द नहीं करेगा"।
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