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West Bengal: सुकन्या मंडल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज; ममता सरकार में मंत्री को ईडी का समन

Wed, 12 Jul 2023 05:40 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Wed, 12 Jul 2023 05:40 PM IST
सार

कोयला चोरी मामले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी करते हुए दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया है।

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West Bengal: Sukanya Mandal's interim bail plea rejected; ED summons minister in Mamta government
सुकन्या मंडल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार सुकन्या मंडल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुकन्या तृणमूल कांग्रेस के नेता अणुब्रत मंडल की बेटी हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कथित मवेशी तस्करी से संबंधित धनशोधन मामले में पिता-पुत्री फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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वहीं कोयला चोरी मामले में पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी करते हुए दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया है। उत्तर आसनसोल के विधायक इससे पहले कई बार ईडी के सामने पेश होने से बचते रहे हैं। 
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ईडी अधिकारी ने कहा, 'श्रीमान घटक को ईडी के दिल्ली वाले दफ्तर में उपस्थित होने का कहा गया है। अबतक उन्होंने 10 बार से भी ज्यादा ईडी दफ्तर जाने से इनकार कर चुके हैं। उन्हें पिछले महीने भी कई बार बुलाया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में व्यस्त होने कारण वह नहीं आ पाए थे।' 
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घटक इससे पहले इस मामले में पूछताछ के लिए दो बार ईडी के समक्ष पेश हो चुके हैं। पिछले साल सितंबर में सीबीआई ने उनके कोलकाता और आसनसोल वाले आवास में तलाशी अभियान चलाया था। 
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