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West Bengal: ममता बोलीं- बंगाल में हम लोगों को बांटते नहीं, जोड़ते हैं; अनुब्रत मामले में ED ने कही यह बात

Wed, 21 Dec 2022 06:19 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 21 Dec 2022 06:19 PM IST
सार

पशु तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की आसनसोल जेल में बंद मंडल ने दिल्ली की निचली अदालत के पेशी वारंट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें पेश करने का आदेश दिया है।
 

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ममता बनर्जी - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में हम लोगों को बांटते नहीं, बल्कि जोड़ते हैं। कोलकाता में क्रिसमस से पहले आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल को एक ऐसा स्थान बना रहने दें जहां लोग न केवल विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, बल्कि एक साथ त्योहार मनाते हैं।

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इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को यहां पेश करने के एक वारंट पर नौ जनवरी तक अमल नहीं करेगा। इस आश्वासन पर जस्टिस जसमीत सिंह ने मंडल की याचिका को नौ जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 
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पशु तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की आसनसोल जेल में बंद मंडल ने दिल्ली की निचली अदालत के पेशी वारंट को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें यहां पेश करने का आदेश दिया है।
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न्यायाधीश ने ईडी से कहा कि नौ जनवरी को फिर से सूचित करें, तब तक आप इस पर नहीं अमल करें। मंडल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुदित जैन ने कहा कि यदि ईडी यह बयान देता है कि वह पेशी वारंट पर अभी अमल नहीं करेगा, तो अदालत इस याचिका को जनवरी में सूचीबद्ध कर सकती है।


तृणमूल कांग्रेस की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी मंडल को इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक, उसने सीबीआई की ओर से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के तत्कालीन कमांडर सतीश कुमार के खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद यह मामला दर्ज किया।

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