{"_id":"5c1aaad8bdec2256fb08957f","slug":"west-bengal-high-court-decides-today-on-bjp-rath-yatra","type":"story","status":"publish","title_hn":"पश्चिम बंगाल : भाजपा की रथयात्रा के मामले पर आज हाईकोर्ट का फैसला","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
पश्चिम बंगाल : भाजपा की रथयात्रा के मामले पर आज हाईकोर्ट का फैसला
Thu, 20 Dec 2018 02:02 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: संदीप भट्ट
Updated Thu, 20 Dec 2018 02:02 AM IST
विज्ञापन
Calcutta high court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कलकत्ता हाईकोर्ट राज्य में भाजपा की प्रस्तावित रथयात्रा के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को फैसला करेगा। बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत की एकल पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को भाजपा के वकीलों को अपनी अंतिम दलील पेश करने के लिए 15 मिनट और राज्य सरकार को दस मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
विज्ञापन
भाजपा के एक वकील ने बताया कि अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बृहस्पतिवार को एक बार फिर दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद वह अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई के दौरान जज तपोव्रत चक्रवर्ती ने भाजपा के वकील से कहा कि अदालत रथयात्रा की अनुमति दे सकती है, लेकिन उसकी वजह से अगर सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा और कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा हुई तो क्या होगा?
विज्ञापन
ध्यान रहे कि अदालत ने राज्य सरकार से भाजपा नेताओं के साथ बीते सप्ताह हुई बैठक का वीडियो फुटेज मांगा था। बीते शनिवार को सरकार ने भाजपा के प्रस्तावित रथयात्रा की अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा था कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने और कानून व व्यवस्था की समस्या पैदा होने का अंदेशा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज और एडवोकेट जनरल के बीच बहस भी हुई। जज ने कहा कि अगर खुफिया विभाग की रिपोर्ट को आधार मानें तो किसी भी रैली की अनुमति नहीं दी जा सकती।
विज्ञापन