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ममता बनर्जी को झटका: कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश- सुवेंदु अधिकारी के करीबी को तुरंत रिहा करे बंगाल सरकार
Mon, 02 Aug 2021 02:47 PM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 02 Aug 2021 02:47 PM IST
सार
अदालत ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के नजदीकी राखल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।
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ममता बनर्जी और सुभेंदु अधिकारी
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के नजदीकी राखल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि मणिकतला पुलिस स्टेशन में सुजीत डे नाम के व्यक्ति की शिकायत के आधार पर राखल बेरा को उनके आवास के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। सुजीत डे ने बेरा और अन्य पर राज्य के सिंचाई और जलमार्ग विभाग में नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठगने का आरोप लगाया था।
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पुलिस को दिए अपने बयान में, शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी राखल बेरा ने जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के बीच कोलकाता के मानिकटोला रोड पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर एक शिविर का आयोजन किया। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने पश्चिम बंगाल सिंचाई और जलमार्ग विभाग के ग्रुप डी (फील्ड स्टाफ) में नौकरी देने का झांसा देकर जनता से 'भारी मात्रा में धन इकट्ठा' किया।
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शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उससे 2 लाख रुपये लिए, लेकिन 2019 में आयोजित उक्त शिविर के दौरान वादा किए गए सरकारी नौकरी नहीं दी गई।