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माल्या के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत कार्रवाई, नए कानून के तहत आज पेशी
एजेंसी, मुंबई
Updated Mon, 27 Aug 2018 02:27 AM IST
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शराब कारोबारी विजय माल्या को हाल ही में बने भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत मुंबई की विशेष अदालत में सोमवार को पेशी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। नए कानून के तहत किसी भगोड़े अपराधी के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि माल्या निजी तौर पर पेश न हों क्योंकि वह लंदन में प्रत्यर्पण के लिए दायर मुकदमा लड़ रहे हैं।
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ऐसे में संभावना है कि विशेष पीएमएलए जज एम एस आजमी की अदालत में माल्या के वकील उनकी तरफ से पेश होकर जवाब दाखिल करें। इसी अदालत ने 30 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन और 9000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी बनाए जाने के बाद माल्या को 27 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया था।
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ईडी ने माल्या पर नवीनतम कार्रवाई करते हुए उसकी 12500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की भी मांग की थी। सूत्रों के अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत कानूनी कार्रवाई में अगला कदम पूरी तरह अदालत के फैसले पर निर्भर करता है।
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सूत्रों ने पहले संकेत दिया था कि यदि माल्या अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त किए जाने के आदेश जारी होने के अलावा उन पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिए जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसी अदालत ने ईडी के दो अन्य मामलों में शराब कारोबारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।