फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   UP Power Corporation Provident Fund case: Bombay High Court rejects anticipatory bail plea of Kapil and Dheeraj Wadhwan

यूपी प्रोविडेंट फंड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपिल और धीरज वधावन की जमानत याचिका खारिज की

Tue, 12 May 2020 02:24 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: अनवर अंसारी Updated Tue, 12 May 2020 02:24 PM IST
विज्ञापन
UP Power Corporation Provident Fund case: Bombay High Court rejects anticipatory bail plea of Kapil and Dheeraj Wadhwan
Bombay High Court

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूपी पावर कॉरपोरेशन प्रोविडेंट फंड मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वाधवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वे सीबीआई के यस बैंक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

विज्ञापन


इससे पहले, यस बैंक गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कपिल वधावन और धीरज वधावन को 10 मई तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।
 

वधावन बंधु यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ कई करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक यह घोटाला अप्रैल से जून 2018 के बीच हुआ था, जब यस बैंक ने घोटाला प्रभावित डीएचएफएल के अल्प अवधि के ऋणपत्र में 3,700 करोड़ रुपये निवेश किए थे।


इसके एवज में वधावन ने कथित तौर पर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज के रूप में 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी यस बैंक घोटाले के सिलसिले में दोनों भाइयों की भूमिका की जांच कर रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed