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यूपी प्रोविडेंट फंड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कपिल और धीरज वधावन की जमानत याचिका खारिज की
Tue, 12 May 2020 02:24 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अनवर अंसारी
Updated Tue, 12 May 2020 02:24 PM IST
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Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट ने यूपी पावर कॉरपोरेशन प्रोविडेंट फंड मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल वधावन और धीरज वाधवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वे सीबीआई के यस बैंक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
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इससे पहले, यस बैंक गड़बड़ी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कपिल वधावन और धीरज वधावन को 10 मई तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था।
Bombay High Court rejects anticipatory bail plea of businessmen Kapil Wadhawan and Dheeraj Wadhwan in UP Power Corporation Provident Fund case. They are in judicial custody in Yes Bank case of CBI. pic.twitter.com/3WOhY85NFH
— ANI (@ANI) May 12, 2020विज्ञापन
वधावन बंधु यस बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ कई करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया गया था।
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सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक यह घोटाला अप्रैल से जून 2018 के बीच हुआ था, जब यस बैंक ने घोटाला प्रभावित डीएचएफएल के अल्प अवधि के ऋणपत्र में 3,700 करोड़ रुपये निवेश किए थे।
इसके एवज में वधावन ने कथित तौर पर कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को कर्ज के रूप में 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी यस बैंक घोटाले के सिलसिले में दोनों भाइयों की भूमिका की जांच कर रहा है।