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रात में कर्फ्यू लोगों की आवाजाही रोकने के लिए, ट्रकों या बसों पर लागू नहीं: गृहमंत्रालय
Sat, 13 Jun 2020 02:23 AM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Sat, 13 Jun 2020 02:23 AM IST
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लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकली युवतियों से पूछताछ करता पुलिस कर्मी।
- फोटो : PTI
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केंद्रीय गृहमंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि देशभर में लागू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे का रात्रिकालीन कर्फ्यू लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए है लेकिन इस दौरान राजमार्गों पर यात्री बसों और सामान से लदे ट्रकों के संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा कि रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का मूल मकसद लोगों को एकजुट या समूह में चलने से रोकना और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना है।
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हालांकि इस नियम से आवश्यक सामानों की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गृहमंत्रालय ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पाबंदी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे।
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मंत्रालय को पता चला है कि कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस दौरान राजमार्गों से गुजर रहे लोगों, ट्रकों और बसों को भी रोक रहे हैं। सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश सामानों की लदाई और उतराई, यात्रियों को ले जा रही बसों और ट्रकों और सामान ले जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होते हैं।
ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी जाती है कि वे इन पर रोक न लगाएं। इस संबंध में जिला और स्थानीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए जाने चाहिए।