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पानी चोरी पर होगी दो साल की सजा, गुजरात विधानसभा में पारित हुआ बिल 

Sat, 27 Jul 2019 05:26 AM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गांधीनगर Published by: Nilesh Kumar Updated Sat, 27 Jul 2019 05:26 AM IST
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two year imprisonment for water theft,  Bill passes in Gujarat assembly
गुजरात विधानसभा

गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को पानी चोरी करने पर दो साल की जेल के प्रावधान वाले दो बिलों को पारित कर दिया। कांग्रेस ने इन बिलों को किसान और आम जनता विरोधी बताते हुए विरोध किया।

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गुजरात सिंचाई और निकासी संशोधन बिल में सिंचाई में इस्तेमाल होने वाली नहरों से पानी चुराने या नहरों को नुकसान पहुंचाने पर अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है। पानी चोरी के लिए नहर को नुकसान पहुंचाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है। जबकि नहर को नुकसान पहुंचाए बिना पानी चुराने पर तीन माह की सजा होगी। 
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अभी ऐसे सभी मामलों में तीन से छह माह की सजा का नियम था। नहर में पानी न होने पर जानवरों को चराने पर तीन माह की जेल हो सकती है। गुजरात घरेलू जल आपूर्ति संरक्षण बिल में पेयजल पाइपलाइन को क्षति पहुंचाने पर दो साल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अवैध तरीके से पानी निकासी के लिए पाइपलाइन के वाल्व से छेड़छाड़ करने पर छह माह की कैद हो सकती है।

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