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बंगलूरू: नकली नोटों की तस्करी मामले में दो और आरोपियों को छह साल की जेल

Mon, 22 Feb 2021 04:26 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, बंगलूरू।
एजेंसी, बंगलूरू। Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 22 Feb 2021 04:26 AM IST
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two more accused get six year jail in fake notes smuggling
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने नकली नोटों की तस्करी के मामले में दो और आरोपियों गंगाधर खोलकर और सबीरूद्दीन को छह साल जेल की सजा सुनाई है। इन पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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बीते साल दो दिसंबर को एनआईए कोर्ट ने इसी मामले में तीन आरोपियों मोहम्मद सज्जाद अली, एमजी राजू और अब्दुल कादिर को छह साल की जेल की सजा और जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।
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यह मामला अगस्त, 2018 में पहली बार बंगलूरू के मदनायकानाहल्ली थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें चार लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनके पास से 6,84,000 रुपये मूल्य के दो-दो हजार के नोट पकड़े गए थे।
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एनआईए ने यह मामला सितंबर, 2018 में दर्ज किया था। उस वक्त एनआईए ने सात लोगों मोहम्मद सज्जाद अली, एमजी राजू, गंगाधर खोलकर, वनिता, अब्दुल कादिर, सबीरूद्दीन और विजय को अपने आरोपपत्र में आरोपी बनाया था। वहीं, एक भगोडे़ आरोपी जहीरूद्दीन के खिलाफ जांच जारी है।

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