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दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर: नए नियमों का पालन किया, अधिकारी नियुक्त किए, अगली सुनवाई 10 को

Fri, 06 Aug 2021 06:23 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 06 Aug 2021 06:23 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे संशोधित आईटी नियमों को लागू करने के मामले में सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि उसने जरूरी पदों पर नियमानुसार भर्ती कर दी है। अदालत अब मामले की सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। 

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Twitter in Delhi High Court in a matter of complying with the recently amended IT rules updates in Hindi
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए नए आईटी कानूनों के अनुपालन के तहत निर्धारित पदों के लिए चार अगस्त को स्थायी नियुक्तियां की गई हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने कहा कि हमें इसकी पुष्टि करने की जरूरत है। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।  

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ट्विटर ने अदालत को बताया कि नए आईटी नियमों के तहत एक चीफ कंप्लायंस अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की स्थायी आधार पर नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि, अदालत ने कहा कि ट्विटर की ओर से दायर किया गया हलफनामा रिकॉर्ड में नहीं है और वह यह सुनिश्चित करे कि इसे रिकॉर्ड में लाया जाए।
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ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवय्या ने कहा कि कंपनी ने सीसीओ (चीफ कंप्लायंस अधिकारी), आरजीओ (क्षेत्रीय शिकायत अधिकारी) और नोडल संपर्क व्यक्ति के पदों पर चार अगस्त को नए आईटी कानूनों के अनुपालन में स्थायी आधार पर नियुक्तियां कर दी हैं। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि  क्या अब ये अनुपालन में हैं।


इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इसकी पुष्टि करने की जरूरत है।

अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर ट्विटर की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने विनय प्रकाश को भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। चीफ कंप्लायंस अधिकारी की जिम्मेदारी भी विनय प्रकाश को दी गई है। इसके अलावा शाहीन कोमथ को नोटल अधिकारी तैनात किया गया है।

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