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ममता के भतीजे पर शिकंजा: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पहुंचे ईडी दफ्तर, कोयला तस्करी में पूछताछ

Mon, 21 Mar 2022 12:06 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 21 Mar 2022 12:06 PM IST
सार

केंद्रीय जांच एजेंसी अभिषेक बनर्जी से पहले भी इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को उनसे नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। 

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TMC MP Abhishek Banerjee arrives at ED office in connection with an alleged coal scam
सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे - फोटो : ANI

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को आठ घंटे तक पूछताछ की। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला से जुड़े इस मामले में उन्हें सुबह 11 बजे दिल्ली कार्यालय बुलाया गया था। वहां से वह रात 8 बजे के करीब ही निकल पाए। वह कोलकाता से अपने सुरक्षाकर्मी और कानूनी टीम के साथ आए थे। 

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ईडी अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत बनर्जी के बयान दर्ज किए गए और जांचकर्ताओं ने उनके सामने कुछ सुबूत भी पेश किए। अन्य आरोपियों के साथ उनकी मिलीभगत और इस मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। ईडी कार्यालय से निकलने के बाद बनर्जी ने कहा, मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं इसलिए मैंने जांच में पूरा सहयोग किया है। 
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भाजपा अपने विपक्षी दलों के नेताओं को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं जनता की ताकत के आगे झुकने को तैयार हूं लेकिन सत्ता में बैठे लोगों के सामने नहीं। अभिषेक ने बताया कि इस मामले में उनकी पत्नी रुजिरा को मंगलवार को बुलाया गया है लेकिन अपने ढाई साल के बच्चे के कारण वह नहीं आ सकतीं। वह ईमेल के जरिये जवाब भेज देंगी। उन्होंने कहा, ईडी हालांकि उनसे कोलकाता में ही पूछताछ कर सकती है। वह इसके लिए तैयार हैं। 
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ईडी के समन को रुजिरा बनर्जी ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती  
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दंपति ने 11 मार्च के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। 

अधिवक्ता सुनील फर्णांडीस के माध्यम से दायर की गई बनर्जी दंपति की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ईडी के समन को रद्द करने और दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाए जाने से राहत की मांग की गई है। ईडी ने बनर्जी दंपति को 21 और 22 मार्च को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तलब किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ

बनर्जी के खिलाफ इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। 34 वर्षीय बनर्जी को सोमवार सुबह करीब 11 बजे मध्य दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर में प्रवेश करते देखा गया। जांच अधिकारियों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून  (PMLA) के तहत बनर्जी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। उनके समक्ष कुछ सबूत भी रखे जाएंगे और उनसे उसके आधार पर सवाल किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि बनर्जी की भूमिका और अन्य आरोपियों के साथ संबंधों की जांच की जा रही है। डायमंड हार्बर क्षेत्र के लोकसभा सदस्य बनर्जी से इस मामले में पिछले साल सितंबर में भी पूछताछ की गई थी।
 
रुजिरा से कल हो सकती है पूछताछ
अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा भी उनके साथ दिल्ली आई हैं, मंगलवार को भी इसी मामले में एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ की उम्मीद है। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने रविवार को कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने राजनीतिक हितों के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि वह 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगे झटके को स्वीकार नहीं कर पा रही है। 

हाईकोर्ट ने खारिज की बनर्जी की याचिका
बनर्जी दंपती के खिलाफ ईडी का समन तब आया जब 11 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी के नोटिस को चुनौती दी गई थी। इसमें उन्हें कोलकाता की बजाय राष्ट्रीय राजधानी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया था।



सीबीआई ने नवंबर 2020 में मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी आधार पर ईडी ने मामला दायर किया है। सीबीआई एफआईआर में आसनसोल और उसके आसपास के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से करोड़ों रुपये की कोयला चोरी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कोयला खदान संचालक अनूप मांझी उर्फ लाला को मुख्य आरोपी है। 

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