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तमिलनाडु: दलित व्यक्ति को बाल काटने से किया मना, की गाली-गलौज, तीन के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

Fri, 29 Oct 2021 10:00 AM IST
मुकेश कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तमिलनाडु Published by: मुकेश कुमार झा Updated Fri, 29 Oct 2021 10:00 AM IST
सार

पुलिस के मुताबिक, सैलून मालिक ने उस दलित व्यक्ति को बाल काटने से इनकार किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
 

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three booked under SC-ST act for abusing Dalit man who wanted a haircut in Tamil Nadu
sc st act

विस्तार

तमिलनाडु पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने एक दलित व्यक्ति के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की। मामले में पुलिस ने सैलून मालिक और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, सैलून मालिक ने उस दलित व्यक्ति को बाल काटने से इनकार किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया।

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ये है पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, पीड़ित पूवरसन (26) सलेम जिले के थलाइवासाल में बाल कटवाने के लिए सैलून गया था। वहां सैलून के मालिक और नाई ने उसे एससी समुदाय से होने का आरोप लगाते हुए बाल काटने से मना कर दिया। बाल काटना तो दूर, उन्होंने उसे सैलून में भी नहीं घुसने दिया। दरअसल, यह घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में सैलून के मालिक अन्नाकिल्ली और नाई लोगनाथन को पूवरसन से यह कह रहे हैं कि वे उसका बाल नहीं काटेंगे। वहीं, वीडियो में एक अन्य व्यक्ति पलानीवेल पूवरसन के साथ उसके जाति से संबंधित गाली-गलौच कर फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। 
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पूवरसन ने तीनों के खिलाफ दर्जकी शिकायत
पीड़ित पूवरसन ने बाद में थलाइवासाल थाने में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और सबूत के तौर पर वीडियो पेश किया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद अन्नाकिल्ली, लोगनाथन और पलानीवेल के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी पलानीवेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य दो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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