फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Those who give information about exotic animals and birds will not be prosecuted till December

विदेशी पशु-पक्षी रखने वालों के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्देश

Sat, 21 Nov 2020 05:26 AM IST
Jeet Kumar राजीव सिन्हा, नई दिल्ली।
राजीव सिन्हा, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 21 Nov 2020 05:26 AM IST
विज्ञापन
Those who give information about exotic animals and birds will not be prosecuted till December
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विदेशी पशु-पक्षी पालने या रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि विदेशी पशु-पक्षी रखने वाले अगर दिसंबर तक जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा।

विज्ञापन


कोेर्ट ने केंद्र के उस शासनादेश पर मुहर लगा दी जिसमें विदेशी पशु और पक्षियों को रखने वालों या उनके मालिकों को अभियोजन से संरक्षण देने की बात है। ऐसा तभी संभव है जब वे आम माफी योजना में खुलासा करते हैं।
विज्ञापन


चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता जो आम माफी योजना के तहत जून से दिसंबर के बीच विदेशी वन्यजीव प्रजातियों के अधिग्रहण या कब्जे का खुलासा कर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इस संबंध में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इस मायने में अहम है क्योंकि इससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा घोषित स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना का सकारात्मक परिणाम दिख सकता है।


ऐसे लोगों के खिलाफ जांच की मांग की गई थी
दिनेश चंद्र नामक व्यक्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि आम माफी योजना के तहत जो विदेशी पशु-पक्षी होने का खुलासा करते हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, भले उन लोगों ने आम माफी योजना के तहत ही जानकारी दी हो। अवैध कब्जे व तस्करी आदि पहलुओं की जांच होनी चाहिए। दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट में भी ऐसा मामला आया था, जहां याचिकाएं खारिज हो गई थीं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आम माफी योजना पर मुहर लगाई है।  

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed