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सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया ट्रांसफर
Thu, 19 Mar 2020 05:34 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 19 Mar 2020 05:34 AM IST
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डॉक्टर कफील खान
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सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. कफील खान की गिरफ्तारी के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील को पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में दिए कथित भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार किया गया है। याचिका में उन्होंने इस मामले में तुरंत सुनवाई और जल्द रिहाई की मांग की थी।
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कफील की ओर से उनके वकील फौजिल अय्यूबी ने शीर्ष अदालत में एक रिट याचिका दायर की थी। अय्यूबी ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है। कफील को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।
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कफील पर आरोप है कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। यूपी पुलिस का दावा है कि उनके भाषण से ही प्रेरित होकर एएमयू के छात्रों ने 15 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया था। इससे पहले अलीगढ़ की अदालत ने डॉ. कफील को जमानत दे दी थी। लेकिन रिहा होने से पहले जिला मजिस्ट्रेट ने एनएसए के तहत उनकी हिरासत के लिए एक निर्देश पारित किया था।
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