मुंबई: पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी का दूसरा मामला दर्ज, शख्स से दो करोड़ रुपये मांगने का आरोप
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी का एक और मामला दर्ज कराया गया है। उन पर एक शख्स से 2 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगा है।
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मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर संकट के बादल गहराते ही जा रहे हैं। हाल ही में उनके खिलाफ करोड़ों रुपयों की वसूली और रंगदारी का आरोप लगा ही था कि अब उनके खिलाफ रंगदारी का दूसरा मामला दर्ज हुआ है।एक व्यक्ति से कथित तौर पर दो करोड़ रुपये मांगने के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कुल छह लोगों के नाम शामिल हैं।
Maharashtra: Second case of extortion registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh. A total of six people named in the FIR, for allegedly demanding Rs 2 crores from a man. pic.twitter.com/iLnYXMSnJi
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— ANI (@ANI) July 23, 2021
दो लोग गिरफ्तार
बता दें, 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोप के बाद परमबीर सिंह के खिलाफ गुरुवार को 15 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। इस मामले में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में पूर्व पुलिस कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एक बिल्डर ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें छह पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं दो अन्य लोग हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी होगी पूछताछ
केस दर्ज करवाने वाले बिल्डर का आरोप है कि उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामले और शिकायतों का निपटारा करने के बदले में उनसे 15 करोड़ की मांग की गई थी। जिन पुलिस अधिकारियों के नाम शिकायत में हैं, उनमें से एक मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट में डीसीपी हैं जबकि अन्य पुलिसकर्मी क्राइम ब्रांच की अलग-अलग यूनिट्स में इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात हैं। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जांच अधिकारी जल्द ही इस मामले से जुड़े अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ करेंगे।
बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया था। उनके इस आरोप के बाद अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं परमबीर सिंह को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। 100 करोड़ रुपये के वसूलीकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने उच्च न्यायालय जाने को कहा था।