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SC: अस्पताल ने शव दूसरे को सौंपा, देना होगा 25 लाख; सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

Sun, 18 Aug 2024 04:41 AM IST
विशांत श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विशांत श्रीवास्तव Updated Sun, 18 Aug 2024 04:41 AM IST
सार

केरल के एक अस्पताल में 14 साल पहले व्यक्ति का शव बदलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मृतक की बेटी को 25 लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश दिया है। 

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The hospital handed over the body to someone else, the daughter will have to pay Rs 25 lakh
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह महिला को उसके मृत पिता का शव दूसरे शोक संतप्त परिवार को सौंपने के लिए 25 लाख रुपये का मुआवजा दे। शवों के बदलने का यह मामला 14 वर्ष पुराना है। 
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 मेसर्स एर्नाकुलम मेडिकल सेंटर और एक अन्य को सेवा में कोताही का जिम्मेदार ठहराते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें शिकायतकर्ता डॉ. पीआर जयश्री और एक अन्य को 25 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(एनसीडीआरसी) के उस निर्देश को कोई औचित्य नहीं पाया, जिसमें अस्पताल को शिकायतकर्ताओं को केवल पांच लाख रुपए का भुगतान करने और राज्य आयोग के उपभोक्ता कानूनी सहायता खाते में 25 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया था।
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शव किसी और का, अंतिम संस्कार किसी और ने किया
लेफ्टिनेंट कर्नल एपी कैंथी नामक एक मरीज को 28 दिसंबर 2009 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दो दिन बाद  शिकायतकर्ताओं के पिता आर पुरुषोत्तम को भर्ती कराया गया था। दोनों की एक दिन के अंतराल पर निधन हो गया। अस्पतला वालों ने पुरुषोत्तम का शव कैंथी के परिजनों को सौंप दिया और उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया।
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