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नायडू के आवास पर फिर से चिपकाया गया नोटिस, सात दिन में बंगला खाली करने का आदेश
Sat, 21 Sep 2019 09:33 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
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Published by: Trainee Trainee
Updated Sat, 21 Sep 2019 09:33 PM IST
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चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)
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आंध्र प्रदेश सरकार ने टीडीपी के प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के आवास परिसर में फिर से नोटिस चिपकाया है। इस नोटिस में बंगले को सात दिन में खाली करने के आदेश दिए गए हैं। नायडू का यह बंगला अमरावती के वुनडवल्ली में कृष्ण नदी के किनारे है।
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आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीसीआरडीए) की तरफ से शनिवार को नायडू के आवास परिसर में यह नोटिस चिपकाया गया। यह नोटिस 19 सितंबर को लिंगामनेनी रमेश के नाम से जारी किया गया है जो पूर्व मुख्यमंत्री का मकान मालिक है।
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इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि घर खाली कराने का नोटिस एपीसीआरडी एक्ट की धारा 115(1) और 115(2) के तहत जारी किया गया है। इसमें भू-तल, पहली मंजील स्वीमिंग पुल और ड्रेसिंग रूम आदि बनाए गए हैं और इसके लिए संबंधित अधिकारी से इजाजत नहीं ली गई थी।
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इसमें कहा गया है अगर यह आवास परिसर खाली नहीं किया जाता है तो एपीसीआरडीए इस पर कार्रवाई शुरू कर देगी।