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Terror: गुजरात में जिहादी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले युवकों को आजीवन कारावास, बंगाल में जड़ें; जानिए पूरा मामला

Thu, 02 Oct 2025 02:32 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजकोट।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, राजकोट। Published by: ज्योति भास्कर Updated Thu, 02 Oct 2025 02:32 AM IST
सार

गुजरात में अलकायदा के तीन आतंकियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। खबर के मुताबिक तीनों युवक देश के खिलाफ साजिश और युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ धकेलने के दोषी पाए गए हैं। राजकोट की सत्र अदालत ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानिए पूरा मामला

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Terrorism life imprisonment to Youths convict of Jihadi propaganda in Gujarat roots in Bengal know details
गुजरात में अलकायदा के तीन आतंकियों को उम्रकैद (सांकेतिक) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

गुजरात की एक अदालत ने पश्चिम बंगाल के तीन युवकों को देश के खिलाफ साजिश और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर उकसाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों अलकायदा से जुड़े हैं। अतिरिक्त सत्र जज आईबी पठान ने साफ किया कि ये सजा आखिरी सांस तक रहेगी। कोर्ट ने अमन सिराज मलिक (23), अब्दुल शकूर अली शेख (20) और शफनवाज अबू शाहिद (23) पर 10-10 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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गुजरात में जिहादी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप
तीनों राजकोट के सोनी बाजार में आर्टिफिशियल ज्वैलरी बनाने वाली यूनिट में काम करते थे और एक स्थानीय मस्जिद से सरकार विरोधी जिहादी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। गुजरात एटीएस ने जुलाई 2023 में इन्हें गिरफ्तार किया था। इस दौरान इनके पास से हथियार, कारतूस, कट्टरपंथी साहित्य, वीडियो और अन्य सामग्री बरामद हुई थी।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देता था निर्देश
आतंक निरोधक शाखा (एटीएस) के अनुसार, उनका सीधा संपर्क बांग्लादेश में बैठे अल-कायदा के हैंडलर से था, जो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर निर्देश देता था। जांच में सामने आया कि तीनों युवाओं को जिहाद और हिजरत के नाम पर भड़काकर संगठन में भर्ती करने का काम कर रहे थे।
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हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाने की साजिश
अदालत में सरकारी वकील एसके वोरा ने साबित किया कि आरोपी मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे थे।

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