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Telangana : तेलंगाना हाईकोर्ट ने जज को किया निलंबित, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से जुड़ा है मामला

Wed, 23 Aug 2023 09:52 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 23 Aug 2023 09:52 PM IST
सार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले शहर की अदालत के एक न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है।

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Telangana High Court suspends judge who lodged FIR against CEC Rajeev Kumar
तेलंगाना हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले शहर की अदालत के एक न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। इसकी जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को दी। 

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उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट से शिकायत किए जाने के बाद अदालत की प्रशासनिक इकाई द्वारा विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश के जया कुमार के खिलाफ कार्रवाई की। सूत्रों ने निलंबन के कारणों का खुलासा किए बिना कहा कि यह (न्यायाधीश का निलंबन) प्रशासनिक फैसला है।
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तेलंगाना के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ द्वारा 2018 विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामा में कथित छेड़छाड़ के मामले को सत्र अदालत द्वारा संदर्भित किए जाने के बाद पुलिस ने 11 अगस्त को गौड़, सीईसी कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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अदालत ने महबूबनगर निवासी की निजी शिकायत पर मामले को पुलिस को भेजा। उसने आरोप लगाया था कि महबूबनगर से विधायक गौड ने तथ्यों को छिपाने के लिए चुनाव लड़ने के दौरान जमा हलफनामे में छेड़छाड़ की है। शिकायतकर्ता ने गौड़ का नाम आरोपी के तौर पर जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों को सह आरोपी नामित किया था। उसने आरोप लगाया कि मंत्री के साथ मिलकर अधिकारियों ने बिना कार्रवाई हलफनामे के मामले को बंद कर दिया।

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