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बड़ा फैसला: तेलंगाना में एक सितंबर से नहीं खुल सकेंगे शैक्षणिक संस्थान, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक

Tue, 31 Aug 2021 11:59 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 31 Aug 2021 11:59 AM IST
सार

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में एक सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

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Telangana High Court stays state government order to reopen educational institutions in telangana from 1 September
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य में एक सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंदर राव और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की एक पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।  उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्कूल फिर से खोलने के आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है।

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बता दें कि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 25 अगस्त को घोषणा की थी कि एक सितंबर से राज्य में स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थान फिर से खुलेंगे और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 अगस्त तक सभी शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों की सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करें।
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गुजरात में दो सितंबर से खुलेंगे स्कूल
वहीं गुजरात में कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के छात्रों के लिए सितंबर में स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। इसकी जानकारी गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा ने दी थी। उन्होंने कहा था कि दो सितंबर से छठवीं से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित होने जा रही हैं।

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