फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Telangana HC frees Pak national from prison in Hyderabad, terms state government GO to detain him illegal

Telangana HC: अदालत ने पाक नागरिक को जेल से किया रिहा, हिरासत में लेने के राज्य सरकार के आदेश को 'अवैध' बताया

Sun, 23 Jul 2023 10:43 PM IST
देव कश्यप पीटीआई, हैदराबाद।
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 23 Jul 2023 10:43 PM IST
सार

पीठ ने सरकारी आदेश को रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा, प्रतिवादी नंबर एक (तेलंगाना सरकार) द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीओ) संख्या 599 अवैध है और रद्द करने योग्य है।

विज्ञापन
Telangana HC frees Pak national from prison in Hyderabad, terms state government GO to detain him illegal
तेलंगाना हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विज्ञापन

पाकिस्तान के एक 51 वर्षीय नागरिक को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए हैदराबाद केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया। उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर धोखाधड़ी से भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के मामले में हिरासत में लेने के लिए पुलिस को दी गई राज्य सरकार की अनुमति रद्द कर दी थी। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति पी श्री सुधा की पीठ के 13 जुलाई के आदेश के बाद शेख गुलजार खान उर्फ गुलजार मसीह को पिछले सप्ताह यहां चेरलापल्ली केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया।

पीठ ने सरकारी आदेश को रद्द करते हुए अपने आदेश में कहा, प्रतिवादी नंबर एक (तेलंगाना सरकार) द्वारा जारी सरकारी आदेश (जीओ) संख्या 599 अवैध है और रद्द करने योग्य है। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि हालांकि, यह आदेश चौथे प्रतिवादी (भारत सरकार) को बंदी को कानून के अनुसार उसके देश वापस भेजने की प्रक्रिया को पूरा करने से नहीं रोकेगा।

विज्ञापन


पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले के मूल निवासी गुलजार खान पर 2011 में जाली दस्तावेज बनाकर भारत में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, गुलजार ने आंध्र प्रदेश की एक महिला से शादी की थी और वहां पेंटर का काम कर रहा था। पुलिस ने कहा था कि भारत में रहते हुए उसने अपनी मूल पहचान बताए बिना कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के साथ आधार और मतदाता पहचानपत्र के अलावा भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


2019 में शहर पुलिस ने गुलजार खान के खिलाफ मामला दर्ज किया और उस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए और यहां सिकंदराबाद से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, एक स्थानीय अदालत ने उसे जमानत दे दी।

हालांकि, उसे पाकिस्तान में वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक उसे हिरासत में रखने की अनुमति देने के पुलिस के अनुरोध के बाद तेलंगाना सरकार ने एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया था, जिसमें पुलिस को उसे जेल में हिरासत में रखने के लिए अधिकृत किया गया था। फरवरी 2022 में पुलिस ने उसे फिर से हिरासत में ले लिया और तब से वह चेरलापल्ली केंद्रीय जेल में बंद था।


गुलजार खान की पत्नी ने सरकारी आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील एमए शकील ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास पुलिस को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, उच्च न्यायालय ने गुलजार खान के खिलाफ राज्य सरकार के हिरासत आदेश को रद्द कर दिया है, हालांकि उनके खिलाफ मामला जारी रहेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed