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Teesta Setalvad Arrest: Gujarat ATS handed over Teesta Setalvad to Ahmedabad Crime Branch, alleging this on ATS
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Teesta Setalvad Arrest: दो जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे आरबी श्रीकुमार और तीस्ता सीतलवाड़, कोर्ट का फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Sun, 26 Jun 2022 09:25 PM IST
सीतलवाड़ के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कानूनी प्रक्रिया के अपमान का नया केस दर्ज किया गया है।
तीस्ता सीतलवाड़
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विस्तार
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गुजरात दंगा मामले में फर्जी सबूत गढ़कर पीएम मोदी व अन्य को क्लीनचिट देने को चुनौती देने के मामले में गुजरात पुलिस ने पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार व सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है। तीस्ता को गुजरात एटीएस ने शनिवार को मुंबई से हिरासत में लेने के बाद आज तड़के अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। दोनों को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट अहमदाबाद में पेश किया गया।
क्राइम ब्रांच एसीपी चुडासमा ने बताया कि आरबी श्रीकुमार और तीस्ता सीतलवाड़ को अदालत में पेश किया गया। हमें 2 जुलाई तक उनका रिमांड दिया गया है। रिमांड के दौरान मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में और कई चीजों की जांच की जाएगी। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने अदालत से दोनों के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी।
तीस्ता सीतलवाड़ मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की गई है। इस एसआईटी टीम में एटीएस डीआईजी दीपन भद्रन समेत चार सदस्यों होंगें। इसके अलावा गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, अहमदाबाद में पेश किया। इस दौरान वह चिल्लाती रहीं कि 'मैं अपराधी नहीं हूं।'
Ahmedabad, Gujarat | Gujarat ATS presents Teesta Setalvad in Metropolitan Magistrates Court, Ahmedabad, "I am not a criminal," she shouts going in pic.twitter.com/26lLS36C8T
सीतलवाड़ के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और कानूनी प्रक्रिया के अपमान का नया केस दर्ज किया गया है। सिविल अस्पताल में मेडिकल कराए जाने के दौरान तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा, 'उन्होंने मेरा मेडिकल कर दिया है। मेरे हाथ पर एक बड़ी चोट है, एटीएस ने मेरे साथ यही किया है। वे मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में ले जा रहे हैं।' अपराध शाखा के इंस्पेक्टर डीबी बराड द्वारा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में तीस्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद तीस्ता को शनिवार दोपहर मुंबई के जुहू इलाके में स्थित घर से हिरासत में लिया गया था।
पूर्व डीजीपी श्रीकुमार को कल किया था गिरफ्तार : डीसीपी
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने बताया कि इस मामले में पूर्व डीजीपी व आईपीएसआरबी श्रीकुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि तीस्ता को कल हिरासत में लेने के बाद आज गिरफ्तार किया गया। दोनों को आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट से हम उन्हें 14 दिन की रिमांड पर मांगेंगे। तीस्ता के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जाएंगे। गिरफ्तारी के पूर्व मेडिकल चेकअप समेत पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया।
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जकिया जाफरी के साथ सह याचिकाकर्ता थी तीस्ता
सीतलवाड़ के खिलाफ ताजा कार्रवाई गुजरात दंगा मामले में एसआईटी जांच को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद की गई है। एसआईटी ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीनचिट दी थी। इसके खिलाफ जकिया जाफरी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। तीस्ता सीतलवाड़ 'सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस' की सचिव हैं। उनके खिलाफ झूठे तथ्यों और दस्तावेजों को गढ़ने की साजिश रचने, गवाहों को गुमराह करने, लोगों को फंसाने के लिए झूठे सबूत गढ़कर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। तीस्ता और उनका एनजीओ दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी के साथ सह याचिकाकर्ता थे।
शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका खारिज कर दी और मोदी और अन्य को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा। इसके बाद दायर ताजा एफआईआर में तीस्ता के अलावा दो पूर्व आईपीएस अधिकारियों-आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। भट्ट हिरासत में मौत के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद फिलहाल जेल में बंद हैं। तीस्ता ने हिरासत में लिए जाने के दौरान आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और जान का खतरा है।
सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी कि कानून का दुरुपयोग करना ठीक नहीं। इस दौरान कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का भी जिक्र किया था। कोर्ट ने एसआईटी की तारीफ की और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का भी नाम लिया और कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है।
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