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Tamil Nadu: तमिलनाडु सरकार का होटलों को आदेश, यात्री वाहन चालकों को कमरा उपलब्ध कराने का निर्देश
Wed, 05 Jul 2023 01:25 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 05 Jul 2023 01:25 PM IST
सार
सरकार ने बताया कि चालकों के लिए कमरा होटल या लॉज के परिसर के 250 मीटर के दायरे में ही कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास और भवन (टीएनसीडीबी) नियम, 2019 में संशोधन किया है।
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तमिलनाडु सरकार ने होटलों और लॉज के लिए जारी किए आदेश
- फोटो : Social Media
विस्तार
तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी लॉज और होटलों के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके तहत मेहमानों के वाहन चालकों के भी कमरा और शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मेहमानों के वाहन चालकों के लिए कमरा उपलब्ध कराने के लिए होटल और लॉज में छात्रावास प्रदान किया जाएगा। चालकों को अपने बिस्तर के आसपास घूमने के लिए जगह, प्रत्येक आठ बिस्तरों के लिए एक अलग शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने बताया कि चालकों के लिए कमरा होटल या लॉज के परिसर के 250 मीटर के दायरे में ही कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास और भवन (टीएनसीडीबी) नियम, 2019 में संशोधन किया है। इस नियम के तहत अब होटल या लॉज में वाहन चालकों को छात्रावास जैसी सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि मेहमानों के वाहन चालकों के लिए कमरा उपलब्ध कराने के लिए होटल और लॉज में छात्रावास प्रदान किया जाएगा। चालकों को अपने बिस्तर के आसपास घूमने के लिए जगह, प्रत्येक आठ बिस्तरों के लिए एक अलग शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने बताया कि चालकों के लिए कमरा होटल या लॉज के परिसर के 250 मीटर के दायरे में ही कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।
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राज्य सरकार ने तमिलनाडु संयुक्त विकास और भवन (टीएनसीडीबी) नियम, 2019 में संशोधन किया है। इस नियम के तहत अब होटल या लॉज में वाहन चालकों को छात्रावास जैसी सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।
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