फ्लोर टेस्ट पर HC ने जारी रखा स्टे, अगले आदेश तक पलानीसामी को नहीं देनी होगी अग्निपरीक्षा
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तमिलनाडु की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर स्टे ऑर्डर जारी रखा है। स्टे ऑर्डर लगे रहने की वजह से तमिलनाडु सरकार के ऊपर से फ्लोर टेस्ट का खतरा कुछ दिनों के लिए टल गया है। तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर पी धनपाल के वकील ने बताया कि कोर्ट के अगले आदेश तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा।
गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर की ओर से 18 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया था। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे दिनाकरन ग्रुप की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग को इजाजत मिल गई थी।
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इससे पहले अपने विधायकों के अयोग्य करार दिए जाने पर टीटीवी दिनाकरन ने पनालीसामी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि सरकार के पास बहुमत नहीं था, इसलिए विधायाकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दिनाकरन ग्रुप के 18 विधायकों मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी को हटाए जाने की मांग कर रहे थे।
Madras HC extends stay order on floor test in Tamil Nadu Assembly until further orders. pic.twitter.com/4FlrngmRpL
— ANI (@ANI) September 20, 2017
टीटीवी दिनाकरण तमिलनाडु विधानसभा कई बार फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं
दरअसल, टीटीवी दिनाकरण तमिलनाडु विधानसभा कई बार फ्लोर टेस्ट की मांग कर चुके हैं। उन्होंने इस बाबत स्पीकर के सामने अपनी कई बार बात उठाई। इसी मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई।
बता दें कि शशिकला आय से अधिक संपत्ति के चलते जेल में हैं, जबकि दिनाकरन को रिश्वत के आरोप के चलते सीबीआई जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन पर पार्टी के चिन्ह के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है।