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Gujarat High Court: दंपती से पैसे वसूलने की खबर का कोर्ट ने लिया संज्ञान; पुलिस आयुक्त से मांगी रिपोर्ट
Tue, 29 Aug 2023 11:12 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अहमदाबाद
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Tue, 29 Aug 2023 11:12 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने आयुक्त कार्यालय को सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तक एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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गुजरात हाईकोर्ट
- फोटो : social media
विस्तार
अहमदाबाद में दो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और एक ट्रैफिक ब्रिगेड (टीआरबी) जवान द्वारा टैक्सी में यात्रा कर रहे एक दंपती से 60 हजार रुपये वसूलने के मामले का गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अहमदाबाद पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
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मामले में मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने आयुक्त कार्यालय को सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर तक एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक दंपति और उनका एक साल का बेटा 25 अगस्त को थाईलैंड में छुट्टियों से लौटने और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद लगभग एक बजे कैब में यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और एक टीआरबी जवान ने उन्हें रोक लिया। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जबरन कैब में घुस गए और जोड़े को पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज करने की धमकी दी।
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इस दौरान, व्यक्ति को एक कांस्टेबल पुलिस वैन में ले गया, जबकि अन्य दोनों ने कैब में बैठी महिला को परेशान किया। पुलिस कर्मियों ने उनसे दो लाख रुपये की मांग की, अंत में उन्होंने उनसे 60,000 रुपये वसूल लिए। इसके लिए दंपती को एक एटीएम में ले जाकर नकदी निकालने के लिए मजबूर किया गया।