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Supreme Court: उपभोक्ता पैनल के सदस्यों का वेतन जिला जजों के बराबर करने की मांग, याचिका पर 8 को होगी सुनवाई
Sat, 03 Dec 2022 05:24 PM IST
विवेक दास
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: विवेक दास
Updated Sat, 03 Dec 2022 05:24 PM IST
सार
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह 8 दिसंबर को उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के सदस्यों के वेतन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Supreme Court: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्यों का वेतन जिला न्यायाधीशों के बराबर करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि वह 8 दिसंबर को उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के सदस्यों के वेतन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
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एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की दायर याचिकाओं में से एक में राज्य उपभोक्ता निवारण आयोगों के सदस्यों के कार्यकाल के विस्तार की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता जिसे न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति पर बिहार राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था, ने कहा था कि नए नियमों के अनुसार, एक सदस्य के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 65 वर्ष है। याचिकाकर्ता ने एक अलग दलील में यह भी अनुरोध किया कि उनकी आयु-सीमा को भी बढ़ाकर 67 वर्ष किया जाए। हालांकि पीठ ने कार्यकाल बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता 65 वर्ष के हैं, अधिनियम के तहत अधिकतम आयु पार कर चुके हैँ इसलिए राहत नहीं दी जा सकती और याचिका खारिज की जाती है।
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