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Women Reservation: कांग्रेस की मांग- कानून तत्काल लागू हो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दो हफ्ते में मांगा जवाब
Mon, 22 Jan 2024 06:21 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Mon, 22 Jan 2024 06:21 PM IST
सार
महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने कानून को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए अदालत से सरकार को निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
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विस्तार
संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव करने वाला विधेयक कानून तो बन चुका है, लेकिन फिलहाल यह कानून देश में लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कानून को तत्काल लागू कराने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि देशभर में कानून लागू करने के संबंध में सरकार का रूख जानना अहम है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तीन सप्ताह के बाद सुनवाई की जाएगी।
इससे पहले याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए कि कानून को आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद साफ किया कि मुकदमे में इस स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। दो जजों की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के जवाब का इंतजार करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में सरकार की तरफ से वकील कनु अग्रवाल पेश हुईं। उन्होंने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। अदालत ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।
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इससे पहले याचिकाकर्ता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, अदालत को निर्देश जारी करना चाहिए कि कानून को आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। अदालत ने दलीलों को सुनने के बाद साफ किया कि मुकदमे में इस स्तर पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। दो जजों की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से सरकार के जवाब का इंतजार करने को कहा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ में सरकार की तरफ से वकील कनु अग्रवाल पेश हुईं। उन्होंने कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। अदालत ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा।
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