फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court will hear Rajeev Kumar plea seeking extension of protection from arrest on tomorrow

शारदा चिटफंड: गिरफ्तारी से रोक की अवधि को बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राजीव कुमार

Thu, 23 May 2019 11:02 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 23 May 2019 11:02 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court will hear Rajeev Kumar plea seeking extension of protection from arrest on tomorrow
आईपीएस राजीव कुमार (बीच में)

पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने उच्चतम न्यायालय से गिरफ्तारी से रोक की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है। अदालत कल इस मामले की सुनवाई करेगा। इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने कुमार को झटका देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया था।

विज्ञापन

 

21 मई को शीर्ष अदालत ने अपनी गिरफ्तारी पर सात दिनों की अंतरिम राहत को बढ़ाने के लिए बड़ी पीठ के तत्काल गठन की कुमार की मांग को ठुकरा दिया था। कुमार ने कोलकाता में वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए राहत मांगी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यायालय के इस निर्णय के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले राजीव कुमार पर गिरफ्तारी संभव हो गई है। बता दें कि सीबीआई राजीव कुमार को करोड़ों रुपये के शारदा चिट फंड मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है।

सीबीआई का दावा है कि इस मामले में कुमार ने जानबूझकर निर्देशों की अवहेलना की और साक्ष्यों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही उनपर कॉल डिटेल्स के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। इससे पहले सोमवार को कुमार ने दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ से सात दिनों की मिली अंतरिम राहत को और बढ़ाने की गुहार की थी।


कुमार के वकील ने अवकाशकालीन पीठ से कहा था कि 17 मई को अदालत ने कुमार को कानूनी राहत पाने के लिए उचित स्तर पर अपील करने के लिए सात दिनों का वक्त दिया था। इनमें से चार दिन बीत चुके हैं। लेकिन हड़ताल के कारण कोलकाता में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का काम बंद है। ऐसे में उन्हें अपील के लिए और वक्त दिया जाए। लेकिन पीठ ने कुमार से कहा था कि सात दिनों की अंतरिम राहत तीन सदस्यीय पीठ ने दी थी, लिहाजा वह रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी जनरल से बड़ी पीठ के गठन की गुहार करें। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed